छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पंडरिया नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (मांग) का निर्धारण नहीं किया गया। इसके कारण राजस्व वसूली प्रभावित हुई, जो कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है।
शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालिका/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है।




