कबीरधाम, 29 अक्टूबर 2025।
अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के अभियान के तहत आबकारी विभाग, वृत्त स. लोहारा (जिला कबीरधाम) द्वारा आज विशेष कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान मिली मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम बितली, थाना कवर्धा में दबिश दी गई, जहां आरोपी हीरालाल मरकाम पिता जनक सिंह मरकाम (उम्र 35 वर्ष, जाति गोंड, निवासी बितली) को अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब विक्रय करते हुए पकड़ा गया।
कार्यवाही में आरोपी के घर की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 07 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग ₹700 आंका गया है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित) की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत गैर-जमानती प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है।
यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त सुश्री आर. शंगीता और कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री अजय सिंह धुर्वे के मार्गदर्शन में की गई।
कार्यवाही का नेतृत्व आबकारी वृत्त स. लोहारा प्रभारी श्री रामानंद दीवान ने किया। इस दौरान उपनिरीक्षक गीता साहू, अभिनव कुमार रायजादा, मुख्य आरक्षक विद्यासिंह परमार, कमल मेश्राम एवं वाहन चालक देव चन्द्रवंशी का विशेष योगदान रहा।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।



